Reserve Bank of India
RBI New Guideline for Debit and Credit Card: The rules for using debit and credit cards will change from January 1, RBI issued a new rule. 1 जनवरी 2022 से लागू हो रहा क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर नया नियम, ऑनलाइन पेमेंट में रखना होगा इन बातों का ध्यान –
RBI New Guideline for Debit and Credit Card from 1st January 2022 : भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए नया नियम जारी किया है। यदि आप करते हैं किसी भी प्रकार के कार्ड का इस्तेमाल तो आपको यह नियम जानना है जरुरी। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार ऑनलाइन पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यह नियम लागू करने जा रहा है। 1 जनवरी से लागू होने जा रहे इस नियम का नाम है टोकनाइजेशन।

New Rule of RBI : रिज़र्व बैंक का नया नियम –
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मर्चेंट और पेमेंट गेटवे कंपनियों को अपने ग्राहकों के स्टोर किये गए डाटा को हटाने के आदेश दिए हैं, जिससे एन्क्रिप्टेड सुरक्षित लेन-देन किया जा सकेगा। नए नियम से तात्पर्य है रिज़र्व बैंक ने सभी मर्चेंट और पेमेंट कंपनियों को डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड सम्बंधित डिटेल को यदि सेव कर रखा है तो उसे डिलीट करना होगा। यदि आप किसी भी जगह पर अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी अब मर्चेंट और पेमेंट गेटवे कंपनियां आपके कार्ड का विवरण सेव नहीं कर पायेगी। आप जितनी बार अपने कार्ड का इस्तेमाल करेंगे आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी प्रत्येक बार भरना पड़ेगा। आरबीई ने 31 दिसंबर 2021 तक सभी कंपनियों को कार्ड सम्बंधित सभी विवरण को हटाने के आदेश दे दिए हैं। नए नियम के मुताबिक अब कार्ड धारक के कार्ड का विवरण कोई भी मर्चेंट कंपनी व पेमेंट गेटवे सेव नहीं कर पायेगी जिससे कार्ड का लेन-देन सुरक्षित होगा और धोखा धड़ी से बचा जा सकेगा।
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What is Tokenization : क्या है नया नियम टोकनाइजेशन –
अभी तक हमें अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते समय 16 अंकों का कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट, सीवीवी और ओटीपी को डालने की जरुरत होती थी और कुछ जगह ट्रांजेक्शन पिन भी डालने की जरुरत पड़ती है। टोकनाइजेशन के मुताबिक अब हमें अपने कार्ड की डिटेल को नहीं देना पड़ेगा। अब कार्ड के विवरण की जगह कार्ड नेटवर्क की तरफ से एक कोड मिलेगा जिसे टोकन कहा जायेगा। यह टोकन नंबर प्रत्येक कार्ड के लिए अलग अलग होगा। किसी भी मर्चेंट कंपनी और पेमेंट गेटवे पर अपना कार्ड इस्तेमाल करने के लिए आपको यह टोकन नंबर प्रविष्ट करना पड़ेगा। आरबीआई ने इसे टोकनाइजेशन नाम दिया है।

RBI Tokenization Process : कैसे काम करेगी टोकनाइजेशन प्रक्रिया-
- किसी भी मर्चेंट से खरीददारी के लिए अपना कार्ड देंगे।
- मर्चेंट आपके कार्ड पर टोकनाइजेशन का काम शुरू करेगा।
- मर्चेंट टोकनाइजेशन के लिए आपकी सहमति लेगा।
- सहमति मिलने के बाद मर्चेंट, कार्ड नेटवर्क कंपनी को टोकन जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा।
- रिक्वेस्ट मिलने पर कार्ड नेटवर्क आपके लिए टोकन तैयार करेगा।
- टोकन में कार्ड से जुड़ी डुप्लीकेट जानकारी होगी।
- कार्ड नेटवर्क डुप्लीकेट जानकारी को मर्चेंट कंपनी को भेजेगा।
- जब आप अगली बार किसी दूसरे मर्चेंट पर अपना कार्ड इस्तेमाल करेंगे यो पुनः यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- एक बार जिस मर्चेंट पर आपने अपना टोकन जनरेट करवा लिया वह मर्चेंट आपका टोकन सेव कर लेगा।
- अगली बार पुनः उसी मर्चेंट पर कार्ड इस्तेमाल करने पर आपको दुबारा टोकन नहीं जनरेट करवाना होगा।
- अगली बार ट्रांजेक्शन करने पर आपको केवल अपना सीवीवी व ओटीपी डालकर ट्रांजेक्शन करना होगा।
What Benefit of Tokenizaion : टोकनाइजेशन से क्या लाभ होगा –
टोकन में दर्ज आपके कार्ड की जानकारी पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होगी, जिस कारण किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े की सम्भावना बिलकुल भी नहीं रहेगी। यदि आप किसी भी मर्चेंट या पेमेंट गेटवे पर अपना कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो वह आपके कार्ड का विवरण सुरक्षित नहीं कर पायेगा तथा उसके पास टोकन नंबर सेव होगा और टोकन नंबर में आपकी डुप्लीकेट जानकारी होगी जिसे मर्चेंट या पेमेंट गेटवे पढ़ नहीं पाएंगे। जब भी आप मर्चेंट को कार्ड देते हैं तो उससे कार्ड का विवरण व सीवीवी के चोरी होने का खतरा रहता है, टोकन जारी होने के बाद यह खतरा बिलकुल भी नहीं रह पायेगा क्योंकि टोकन में आपके कार्ड की जानकारी एन्क्रिप्टेड होती है। टोकन जारी होने के बाद आपको अपना कार्ड नंबर और एक्सपायरी को याद रखने की जरुरत नहीं होगी।

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2 thoughts on “RBI New Guideline for Debit and Credit Card 1 जनवरी से बदल जायेंगें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग करने के नियम आरबीआई ने जारी किया नया नियम”