Rajasthan School College Reopen : बड़ी खबर – राजस्थान में 1 सितम्बर से खुलने जा रहे हैं स्कूल व कॉलेज।
कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच राजस्थान समेत भारत के कई राज्यों में स्कूल व कॉलेज खोले जा रहे हैं।
राजस्थान में 1 सितम्बर को स्कूल व कॉलेज खुलने जा रहे हैं।
इससे पहले 2 अगस्त को स्कूल खुलने का निर्णय लिया गया था जिसे बाद में बैठक समिति ने बदल दिया था।
1 सितम्बर से कक्षा 9 से 12 वीं तक की कक्षाओं का होगा संचालन शुरू
Rajasthan School and College Open Update : प्रदेश में 1 सितम्बर से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के खुलेंगे स्कूल, 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे शिक्षण संस्थान, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को वैक्सीनेशन की अनिवार्यता होगी, कक्षा 1 से 8 वीं तक की शिक्षण गतिविधियां ऑनलाइन संचालित होगी।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जारी किया ट्वीट –

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शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना सभाओं पर रहेगी रोक।
शिक्षण संस्थानों में कक्षाओं का सञ्चालन निम्न दिशा-निर्देशों के साथ शुरू होगा –
- राज्य के सरकारी / निजी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालयों (कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक) की नियमित शिक्षण गतिविधियों का सञ्चालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 1 सितम्बर से प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान के लिए आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो, एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम-से-कम एक डोज अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
- प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके होने की अनिवार्यता की शर्त के साथ 1 सितम्बर से बैठक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। तथा इसके साथ ही, सम्बंधित संस्थान द्वारा e-intimation के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in पर संस्थान में अध्ययनरत विधार्थियों की संख्या, बैठक क्षमता एवं कुल स्टाफ / विधार्थियों की प्रतिशत वैक्सीन की सुचना अपलोड करनी होगी।
- नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की बैठक व्यवस्था एक सीट छोड़कर इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
- ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन को वरीयता और प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित रहेगी।
- शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विधार्थियों द्वारा अपने माता पिता / अभिभावक से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि माता पिता / अभिभावक अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु कक्षाओं में नहीं भेजना चाहते हैं, तो उन पर सम्बंधित संस्थान द्वारा उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। इन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जाएगी।
- शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जायेगा।
- अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ‘मास्क नहीं, तो प्रवेश नहीं’ के नियम की पालना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी / स्टाफ के पास मास्क नहीं होने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
- शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ / विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा।
- मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान संस्था परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दुरी (दो गज की दुरी) का ध्यान रखा जाएगा एवं संसथान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी / अभिभावक / कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो एवं संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जायेगा।
- प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैंडल्स एवं सार्वजानिक सतह, फर्श आदि को प्रतिदिन सेनेटाइज किया जाएगा एवं खिड़की / दरवाजों को खुला रखा जाएगा, ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।
- संस्थान में प्रत्येक दिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबन्ध होगा और उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड वसूल किया जाएगा।
- विद्यालय परिसर में किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक अथवा कार्मिक को कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर विद्यालय प्रशासन द्वारा सम्बंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा।
- किसी विद्यार्थी / शिक्षकगण / कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उसे तुरंत निकटस्थ अस्पताल / कोविड सेंटर में इलाज / आइसोलेशन हेतु रेफेर / भर्ती करवाया जाएगा एवं संस्थान द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।
- शिक्षण संस्थान को खोलने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।
- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शिक्षण संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल एवं उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना की मॉनिटरिंग हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
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