Rajasthan Covid-19 New Guidelines January 2022
Rajasthan new guideline January 2022 : राजस्थान सरकार ने आज 9 जनवरी 2022 को कोरोना के सम्बन्ध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिस कारण लगातार कई बार गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। 9 जनवरी को जारी गाइडलाइन के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई संस्थानों व प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्णय लिया है। राजस्थान में ओमीक्रोन के भी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं इसके साथ ही कोरोना के पॉजिटिव केसों में भी लगातार वृद्धि हो रही है जिस कारण आवश्यक रूप से यह फैसला लेना पड़ा है।
नई गाइडलाइन के अनुसार क्या क्या रहेगा बंद –
राज्य के समस्त नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली सभी स्कूलें 30 जनवरी तक कक्षा 1 से कक्षा 12 तक शैक्षणिक विद्यालय व कोचिंग गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद रहेगी। ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जा सकेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार अभी गांवों की स्कूलों को बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थी तभी स्कूल जा पाएंगे जब उनके कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हों इसके अतिरिक्त यदि विद्यार्थी स्कूल जाता है तो विद्यालय द्वारा विद्यार्थी के अभिभावक/ माता-पिता से लिखित में अनुमति लेनी होगी।
कॉलेज व विश्वविद्यालय में गतिविधियां रहेंगी संचालित –
प्रदेश के महाविद्यालय व विश्वविद्यालय की शैक्षणिक/ कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेंगी। परन्तु सभी संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बैठक व्यवस्था में छात्रों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे – 2 गज की दूरी, मास्क का अनिवार्य उपयोग, बार बार सेनेटाइजेशन की अनुपालना सुनिश्चित की जाये और यदि जिन संस्थानों में ऐसा संभव न हो तो उन संस्थानों में रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत छात्रों की ही उपस्थिति रखी जाये।
शादी-विवाह आयोजन के सम्बन्ध में –
समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति परन्तु 30 जनवरी तक नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैंड बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।
- आयोजक को विवाह की सूचना DoIT द्वारा बनाये गए ऑनलाइन वेब पोर्टल e-intimation या 181 पर देनी होगी।
- विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निगरानी करवाई जाएगी।
- विवाह के दौरान सरकारी कर्मचारी या चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा विवाह स्थल पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी व उसकी जानकारी देनी होगी।
- आयोजनकर्ता के द्वारा विवाह की वीडियोग्राफी करवाई जानी चाहिए तथा सम्बंधित अधिकारी द्वारा वीडियोग्राफी मांगी जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
- यदि विवाह मैरिज गार्डन या किसी विवाह स्थल पर आयोजित किया जाता है तथा वहां पर गाइडलाइन का उल्लंघन पाया जाता है तो उस स्थल को आगामी 7 दिनों तक सील कर दिया जायेगा।
अन्य आयोजन के सम्बन्ध में –
अन्य कार्यक्रमों में जारी गाइडलाइन इस प्रकार हैं –
- अन्त्येष्टि/ अंतिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
- किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं खेल-कूद सम्बन्धी कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों से अधिक को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
- रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस एवं मेला आयोजन में 30 जनवरी तक 50 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
- उपरोक्त आयोजन करने से पहले इसकी जानकारी DoIT की वेबसाइट e-intimation या 181 पर देनी अनिवार्य होगी।
- समारोह आयोजन के आयोजित होने तक कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे – डबल डोज लेना, नो मास्क नो एंट्री, बार बार हाथ सेनेटाइज करना, उचित दूरी आदि के पोस्टर व पालना अनिवार्य होगी।
धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में –
प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक श्रद्धालुओं/ दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं/ दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे – डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाइजेशन इत्यादि की पालना करनी होगी। जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है वह जारी राखी जा सकेगी। धार्मिक स्थल पर फूल, माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जानी प्रतिबंधित रहेगी।
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त्योंहारों के सम्बन्ध में –
कोविड के लगातार बढ़ते केस व नए वैरीएंट के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी प्रदेशवासियों को यह सलाह दी जाती है कि आगामी त्योंहार जैसे – लोहड़ी, मकर संक्रांति आदि को घर पर रहकर ही मनावें।
व्यावसायिक गतिविधियों के सम्बन्ध में –
- प्रदेश की समस्त दुकानें/ शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान को प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के साथ खुले रखने की अनुमति होगी।
- सभी सिनेमा हॉल्स/ थिएटर/ मल्टीप्लेक्स/ पार्क/ ऑडिटोरियम 50 प्रतिशत की क्षमता व कोविड उपयुक्त व्यव्हार के साथ रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे।
- रेस्टोरेंट/ क्लब के द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घंटे अनुमत रहेगी।
- होटल एवं रेस्टोरेंट में जहाँ बैठकर खाना खिलाया जाता है 50 प्रतिशत तक की क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे।
- व्यावसायिक संस्था प्रधान का दोनों डोज वैक्सीनेशन होना अनिवार्य होगा।
- सभी संस्था प्रधान का संस्था को चलाने हेतु 31 जनवरी तक वैक्सीन के दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा।
पर्यटन गतिविधि के सम्बन्ध में –
राजस्थान पर्यटन का मुख्य केंद्र है इसलिए पर्यटन/ फिल्म शूटिंग से सम्बंधित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमत किया जायेगा। उक्त गतिविधि के लिए DoIT की वेबसाइट या 181 पर सूचना देनी अनिवार्य होगी। आयोजनकर्ता द्वारा RT-PCR नेगेटिव जाँच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सिटी व मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक अनुमत होगा। बसों में किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
Covid-19 Zone Category –
जोन | ग्राम पंचायत स्तर पर | नगर निगम/ नगर पालिका क्षेत्रों में |
ग्रीन | 0 कोविड एक्टिव केस | एक लाख जनसंख्या पर 50 कोविड एक्टिव केस |
येलो | 1-20 कोविड एक्टिव केस | एक लाख जनसंख्या पर 51-100 कोविड एक्टिव केस |
रेड | 20 से अधिक कोविड एक्टिव केस | एक लाख जनसंख्या पर 100 से अधिक कोविड एक्टिव केस |
गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर दण्ड स्वरुप (Fine) चार्ज –
क्र.सं. | अपराध | शास्ति (दण्ड राशि रूपयों में) |
1 | कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थल या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने हुए हो। | 1000/- |
2 | कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हुआ हो को किसी वस्तु का विक्रय करने पर एवं दुकान पर गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य उचित दूरी की पालना नहीं किये जाने पर। | 500/- |
3 | कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी की पालना नहीं करता है। | 100/- |
4 | किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर। | 200/- |
5 | कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाए जाने पर। | 500/- |
6 | आयोजकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम जैसे – शादी-विवाह, सामाजिक, राजनैतिक, सार्वजनिक, खेल-कूद, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, समारोह, त्योंहार पर 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होने पर। | 10000/- |
7 | मैरिज गार्डन, विवाह स्थल व उपरोक्त में लिखे गए सभी कार्यक्रमों पर कोविड-19 गाइडलाइन की उपयुक्त पालना नहीं करने पर आयोजनकर्ता द्वारा। | 10000/- |
8 | कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रैन आदि में फेस मास्क नहीं पहने होने पर। | 500/- |
9 | सभी कार्यस्थल पर कार्यविधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाइजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर। | 10000/- |
अनुशासन कर्फ्यू –
सम्पूर्ण प्रदेश में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन-अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार कार्य स्थल एवं व्यावसायिक काम्प्लेक्स बंद रहेंगे।
तथापि यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा –
- वे फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा हो।
- वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हों।
- आई. टी./ दूरसंचार/ ई-कॉमर्स कंपनियां।
- केमिस्ट शॉप (मेडिकल दुकान)
- विवाह-समारोह आयोजन सम्बन्धी।
- अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बंधित कार्यालय।
- चिकित्सा सेवाओं से सम्बंधित कार्यस्थल एवं व्यक्ति।
- वैक्सीनेशन स्थल पर आने जाने हेतु।
- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रीगण।
- माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग व अनलोडिंग हेतु नियोजित व्यक्ति।
पूर्ण गाइडलाइन हेतु PDF फाइल पढ़ें
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