Girls Marriage age in India – विवाह कानून में बदलाव
लड़कियों की क़ानूनी विवाह आयु अब होगी 21 वर्ष, प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, जल्द होगा कानून में संशोधन –
Girls Marriage Age : बुधवार, 15 दिसंबर 2021 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में लड़कियों के विवाह को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके अनुसार अब भारत में लड़कियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक सामान यानि 21 वर्ष करने की विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। यदि यह कानून लागू होता है तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी।
PM Narendra Modi Declared on 15th August 2020
लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 2020 में लालकिले से अपने संबोधन के दौरान की थी। लगभग 1 साल से अधिक समय के बाद यानि बुधवार 15 दिसंबर 2021 को इस पर पुनः अमल किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं के विवाह की उम्र को 18 से 21 वर्ष करने का 15 दिसंबर 2021 को प्रस्ताव पारित किया है। हालाँकि अभी इस नियम को लागू नहीं किया गया है।
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Girls Marriage Age Amendment
लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र पर विचार के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट पिछले साल दिसंबर में नीति आयोग को सौंपी थी। टास्कफोर्स ने लड़कियों की विवाह की उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का पूरा रोल आउट प्लान सौंपा था और इसे समान रूप से पूरे देश में सभी वर्गों पर लागू करने की मजबूत सिफारिश भी की है। मोदी सरकार के कार्यकाल में विवाह के संबंध यह दूसरा बड़ा सुधार है जो समान रूप से सभी धर्मों के लिए लागू होगा। इससे पहले NRI मैरिज को 30 दिन के भीतर पंजीकृत कराने का बड़ा कदम उठाया गया था।
इससे पहले सन 1978 में विवाह कानून में संशोधन हुआ था –
टास्क फोर्स ने शादी की उम्र समान 21 साल रखने को लेकर 4 कानूनों में संशोधनों की सिफारिश की है। युवतियों की न्यूनतम उम्र में आखिरी बदलाव सन 1978 में किया गया था और इसके लिए शारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन कर उम्र 15 से 18 वर्ष की गई थी।
18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग में होने वाले विवाह –
UNICEF के अनुसार भारत में हर साल 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से कम की उम्र में हो जाती है। जनगणना महापंजीयक के मुताबिक देश में 18 से 21 साल के बीच विवाह करने वाली युवतियों की संख्या लगभग 16 करोड़ है।
हिन्दू विवाह अधिनियम –
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित करती है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमश: महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।
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1 thought on “Girls Marriage Age Increased from 18 to 21 लड़कियों की न्यूनतम विवाह उम्र अब होगी 21 वर्ष, सभी धर्मों व वर्गों पर लागू होगा यह नियम”